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राजीव गांधी हत्याकांड: ‘सुप्रीम’ ने राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का आदेश दिया ||

राजीव गांधी हत्याकांड

नई दिल्ली, 11 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य को रिहा करने का आदेश दिया।

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन को जल्द रिहाई देने की सिफारिश की थी। हम पहले ही 30 साल जेल की सजा काट चुके हैं। दोषियों एस नलिनी और आरपी रविचंद्रन ने अपनी याचिका में कहा था कि तमिलनाडु सरकार 4 साल पहले राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों की सजा कम करने पर सहमत हुई थी।

राजीव गांधी हत्याकांड
राजीव गांधी के हत्यारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग की थी। तमिलनाडु सरकार ने इस एप्लिकेशन का समर्थन किया। नलिनी और रविचंद्रन ने अपने सह-आरोपी एजी पेरारीवलन की तरह अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


राजीव गांधी हत्याकांड
9 सितंबर 2018 को हुई कैबिनेट की बैठक में राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों की माफी याचिकाओं पर विचार किया गया. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल को उनकी आजीवन कारावास की सजा को रद्द करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।